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सीवान में हत्या के मामले में माता-पिता समेत पुत्र को उम्र कैद की सजा

अभिषेक श्रीवास्तव

सीवान में मंगलवार को हत्या के एक मामले में न्यायालय ने पति, पत्नी समेत पुत्र को उम्र कैद की सजा सुनाई. सीवान व्यवहार न्यायलय के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एजाजुद्दीन की अदालत ने तीनो दोषियों को उम्र कैद के साथ साथ एक लाख साठ हजार रुपये का अर्थ दंड की भी सजा का ऐलान किया.

बताया जाता है कि जिले के असांव थाना क्षेत्र के वारी टोला गाँव के अच्छेलाल यादव को भूमि विवाद को लेकर सन 2014 में उसी गांव के जवाहर यादव व उसके पुत्र योगेश यादव और पत्नी प्रभावती देवी ने लाठी डंडा और फरसा से मार पीट कर जख्मी कर दिया था. जिसके बाद इलाज के दौरान अच्छेलाल की मृत्यु हो गयी थी. इस घटना को लेकर असांव थाना काण्ड संख्या 67/14 सत्यदेव यादव के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

मामले की सुनवाई सीवान व्यवहार नयायालय के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एजाजुद्दीन की अदालत में सत्रवाद संख्या 336/16 के तहत चल रही थी. जिसमें जवाहर यादव, युगेश यादव  व प्रभावती देवी को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया गया और मंगलवार को कोर्ट ने तीनो को उम्र कैद के साथ साथ एक लाख साठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. जिसके बाद तीनो को जेल भेज दिया गया.

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