रामगढ़ : कोयला चोरी के आरोप में गोमिया के झामुमो विधायक योगेन्द्र महतो को तीन साल की सजा
खालिद अनवर
झारखंड के रामगढ़ से बड़ी खबर है. यहाँ व्यवहार नयायालय की एक अदालत ने गोमिया विधायक योगेन्द्र महतो को कोयला चोरी के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद से सूबे की राजनीती गरमा गयी है. योगेन्द्र महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गोमिया से विधायक हैं. सजा मिलने के बाद अब उनकी विधायकी को भी खतरा उत्पन्न हो गया है.
बता दें कि रजरप्पा थाने में 2010 में कोयला चोरी के मामले में झामुमो विधायक योगेन्द्र महतो के ऊपर मामला दर्ज हुआ अता. जिसके बाद से मामला कोर्ट में चल रहा था. बुधवार को अदालत ने विधायक को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाये जाने का ऐलान किया. वहीं सजा सुनाये जाने के बाद अब शायद उनकी विधायकी जानी तय हो गई है. जानकारी के अनुसार किसी भी विधायक या सांसद को दो साल या दो साल से ऊपर की सजा होने के बाद सदस्यता खत्म हो जाती है. इसके अलावे आने वाले छः सालों तक चुनाव भी नही लड़ सकते है.
गौरतलब है कि ऐसा ही एक मामला पहले भी इस विधानसभा के कार्यकाल में गुजर चूका है. आजसू के विधायक कमल किशोर भगत के ऊपर मारपीट के मामले में सजा हुई थी और उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी. उल्लेखनीय है कि झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के गोमिया विधायक योगेन्द्र महतो का घर रामगढ़ जिले के रजरप्पा में ही है और 2010 में उनके ही हार्डकोक फैक्ट्री में पुलीस के द्वारा छापेमारी के बाद मामला दर्ज किया गया था. जिसपर बुधवार को रामगढ़ व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने सजा सुनाई.
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