सीवान के चर्चित बरवां तिहरे हत्याकांड में 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, 35 वर्षों बाद न्यायालय ने दिया फ़ैसला
अभिषेक श्रीवास्तव
सीवान में 35 वर्ष पूर्व हुए तिहरे हत्याकांड में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश राय की अदालत ने 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आंदर थाना क्षेत्र के बरवां गाँव में तीन लोगों की फरसे से काट कर नृशंस हत्या कर दी गयी थी.
बताते दे कि आंदर थाना के बरवां गाँव निवासी दो पाठक परिवारों के बीच 29 मई 1982 को जामुन के एक पेड़ को काटने के लिए विवाद हुआ था जिसमे कन्हैया पाठक, शिव शंकर पाठक व गिरिजेश पाठक की हत्या कर दी गयी. मामले में मृत्तक कन्हैया पाठक के पुत्र बृजेश पाठक द्वारा आंदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए योगेन्द्र पाठक, राम सुरेश पाठक, राम विलास पाठक, तारकेश्वर पाठक, बच्चा पाठक, हरेन्द्र पाठक, ब्यास पाठक, प्रभुनाथ पाठक, उमानाथ पाठक, राधेश्याम पाठक,रघुनाथ पाठक व अमरनाथ पाठक सहित कुल 19 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था.
35 वर्षो तक चले इस केस के दौरान 19 लोगों में से पांच लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि दो लोगो को जुबेनायिल घोषित कर दिया गया. वहीं तमाम गवाहों और सबूतों को जानने के बाद बीते 8 जून को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शेष 12 लोगों को हत्या का दोषी करार दिया और सजा के लिए मंगलवार 13 जून की तिथि निर्धारित की थी. सोमवार को मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनते हुए सभी 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही सभी पर पांच-पांच हजार रूपये आर्थिक दंड भी लगाया.
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