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पत्नी हन्ता पति समेत पांच को उम्र कैद,सीवान एडीजे पांच की अदालत ने सुनाई सजा

सीवान की एक अदालत ने गुरुवार को दहेज़ हत्या के एक मामले में पति और श्वसुर समेत एक ही परिवार के पांच लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई.सीवान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम मो एजाजुद्दीन की अदालत ने पांच वर्ष पूर्व हुए दहेज हत्या के मामल में दोषी सास,श्वसुर पति व देवर सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी है ।अदालत ने विभिन्न धाराओ के अंतर्गत प्रत्येक पांचों आरोपितों पर 99 हजार का आर्थिक दंड भी दिया है।अर्थ दंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष को देय होगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुताबिक जी बी नगर तरवारा निवासी जैतून बेगम की पुत्री रुखसाना ख़ातून की शादी बसंतपुर थाना क्षेत्र के लखनौरा निवासी रिजवान अंसारी के साथ हुई थी।शादी के बाद से ही रुखसाना को दहेज के लिये प्रताड़ित किया जाने लगा और 30 मार्च 2012 को उसकी हत्या कर उसके शव को भी गायब कर दिया गया।हत्या को ले मृत्तका की माँ के बयान पर ससुराल वालो के विरुद्ध प्रथमिकी दर्ज की गई थी।अदालत ने मृतका केे नामजद आरोपी पति रिजवान अंसारी,स्वसुर निजामउद्दीन अंसारी,सास हलीमा ख़ातून व दो देवर अफसर व नेसार को उम्र कैद की सजा दी है।अदालत में मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह,सहायक लोक अभियोजक रबिन्द्र सर्मा व बचाव की ओर से अधिवक्ता बंगाली बाबू ने बहस किया।

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