सीवान : बड़हरिया में तीन नए कानून लागू को लेकर थानाध्यक्ष ने की बैठक
सीवान/बड़हरिया || बिहार सहित देशभर में 01 जुलाई 2024 दिन सोमवार से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं. ये कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरकश अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम. इन तीनों नए कानूनों के अमल में आने के बाद सोमवार को बड़हरिया थाना परिसर में बैठक आयोजित की गति, जहां थानाध्यक्ष रूपेश कुमार वर्मा ने सभी पुलिस पदाधिकारी एव जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में तीन नए कानूनों की सरल भाषा में जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि नए प्रावधानों के तहत बहुत कुछ बदल गया है, जैसे आईपीसी 302 अब, भारतीय न्याय संहिता में 101, वैसे हीं धोखाधड़ी 318, रेप 63, गैंग रेप 70, गैर कानूनी सभा 187-189, दंगे 191, दहेज हत्या 80, हत्या का प्रयास 109, मानहानि 356, किडनैपिंग 137, हमला हमला 139, पीछा करना 78, हो गया है.
पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष रूपेश कुमार वर्मा ने बताया कि आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा. मौके पर एसआई अनिल कुमार, अंगूरी खतून, हारून रशीद खान, पीएसआई मेघनाथ चौधरी, पीटीसी राकेश कुमार गुप्ता, उदय शंकर, अभिषेक कुमार, निलेश कुमार, महिला सिपाही प्रियंका कुमारी, छोटी कुमारी, हवलदार निजामुद्दीन खान समेत सभी पुलिस पदाधिकारी एवं जन प्रतिनिधि शामिल थे. (राकेश रंजन गिरी की रिपोर्ट).
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