सीवान : आज से लागू तीन नए कानून को लेकर सराय थानाध्यक्ष ने समाजसेवियों के साथ की बैठक
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सीवान || जिले के सराय थाना में आज से लागू तीन नए कानून पर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने समाज सेवियों संग बैठक की. बैठक में थानाध्यक्ष ने बताया कि कही से प्राथमिकी दर्ज कराये, लेकिन तीन दिनों में थाने में आवेदन देना होगा. कई बार हथकड़ी नहीं होने का लाभ लेकर अपराधी भागने में सफल हो जाते थे, नवीन संहिता में पाक्सो, मानव दुर्व्यवहार, नकली नोट एवं सिक्के, अवैध अस्त्र एवं ड्रग संबंधी अपराध में भी आरोपित को हथकड़ी लगेगी. तीन से सात वर्ष तक की सजा से संबंधित मामले में थाना प्रभारी डीएसपी से अनुमति प्राप्त कर जांच जारी करेंगें.
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वहीं उन्होंने बताया कि धारा 43-3 में गंभीर वारदात में लिप्त आरोपित को हथकड़ी लगेगी. शिकायत की प्रति पर आवेदक के हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा. तलाशी में साथ चलने से मना करेंगे तो उन पर भी मामला पंजीबद्ध होगा. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के अनुसार होगी. नवीन संहिता में पीड़ित व्यक्ति पुलिस को आनलाइन एफआइआर कर सकेगा. वह किसी भी जगह से घटनास्थल से संबंधित पुलिस थाने में अपनी शिकायत पंजीबद्ध करा सकेंगे. नए अपराध का प्रकार आइपीसी 1860 की जग बीएनएस 2023, आईपीसी की धारा 511 की जगह 358, हत्या के लिए दंड धारा 302 की जगह धारा 103, हत्या की कोटि में ना आने वाले अपराधिक मानववध धारा 304 को जगह धारा 105, लापरवाही से मृत्यु कारित करना धारा 304-क की जगह धारा 106, बलात्कार के लिए दंड धारा 376 की जगह धारा 64, आत्महत्या का दुष्प्रेरण धारा 306 को जगह धारा 108, हत्या करने का प्रयत्न धारा 307 की जगह धारा 109, दहेज मृत्यु धारा 304-ख की जगह धारा 80, चोरी धारा 379 की जगह धारा 303, लूट धारा 392 की जगह धारा 309, डकैती धारा 395 की जगह धारा 310, धोखाधड़ी धारा 420 की जगह धारा 318, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला धारा 354 की जगह धारा 74, किसी स्त्री के पति या पति के स्वजन द्वारा क्रूरता धारा 498-ए की जगह धारा 85, स्वैच्छया उपहति कारित करना धारा 323 की जगह धारा 115, अपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा धारा 120-बी की जगह धारा 61 हो गया है. वहीं छोटी चोरी सहित छः मामले में सामुदायिक सेवा की सजा,
शराब पीकर हंगामा और छोटी चोरी के मामले में भारतीय न्याय संहिता-बीएनएस के अंतर्गत सामुदायिक सेवा के दंड का प्रावधान किया गया है. यदि पांच हजार रुपये कम मूल्य की चोरी का प्रथम बार दोष सिद्ध होने और चोरी की संपत्ति वापस करने पर सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा. ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर सफाई और पीड़ितों की सेवा जैसे दंड से दंडित किया जाएगा.
बैठक में महिला पुअनी कंचन कुमारी, सोनी कुमारी, पुअनी विजय कुमार, रवि रंजन, घनश्याम दुबे, समाजसेवी अशोक चौधरी, प्रभुनाथ सिंह, बबलू तिवारी, नेहा परवीन, अशोक तिवारी, औरंगजेब खान व शंभू पाठक सहित सभी पुलिस बल व सैकड़ो लोग मौजूद थे. (उमेश सिंह पटेल की रिपोर्ट).