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सीवान : नौतन आगलगी मामले में अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी ने पप्पू मद्देशिया के विरुद्ध दर्ज कराई एफआईआर, अवैध आरा मशीन संचालन और लकड़ी भंडारण का आरोप

सीवान || नौतन थाना क्षेत्र के नौतन बाजार में हुए भीषण आगलगी में सबसे ज्यादा प्रभावित पप्पू प्रसाद मद्देशिया के विरुद्ध अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है. पप्पू प्रसाद मद्देशिया के विरुद्ध अवैध आरा मशीन चलाने और लकड़ी भंडारण का आरोप लगा है.

बताते चलें कि 15 मई की अहले सुबह नौतन निवासी कृष्णा प्रसाद उर्फ पप्पू प्रसाद मद्देशिया के लकड़ी गोदाम में भीषण आग लग गयी. सूचना मिलते हीं अग्निशामक वाहन घटना स्थल पर भेजा गया. आग की भयावह स्थिति की सूचना मिलने पर आंदर, मैरवा, जीरादेई, सीवान एवं महाराजगंज थाने से अग्निशामक वाहन को आग पर काबू पाने के लिए भेजा गया, लेकिन लकड़ी के गोदाम में आग लगने से आग पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल था. जिसकी सूचना पाकर अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी अजय कुमार सिंह प्रधान अग्निक रविकांत मंडल एवं अग्निक चालक संतोष कुमार मंडल को साथ लेकर जीबी नगर थाने में प्रतिनियुक्त अग्निशामक वाहन के साथ घटना स्थल पर समय लगभग 05:20 बजे पहुंचे. इसके कुछ समय बाद बहुत हद तक आग पर काबू पा लिया गया था. अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि घटना स्थल पर पहुंच कर पाया कि आग लगे भवन में अवैध रूप से आरा मिल अवस्थित है तथा अत्यधिक मात्रा में लकड़ी का भण्डारण किया हुआ था, जिसके कारण आग काफी भयावह हो गयी और अचानक आरा मील भवन ध्वस्त हो गया, जिसकी चपेट में प्रधान अग्निक रविकांत मंडल आ गये और गंभीर रूप से जख्मी हो गए. जख्मी पड़े प्रधान अग्निक को स्थानीय लोगों एवं अग्निशमन कर्मियों के सहयोग से इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ केंद्र नौतन से उपलब्ध कराये गए एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल सीवान भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने प्रधान अग्निक को मृत घोषित कर दिया गया.

अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के अनुसार, गृह स्वामी कृष्णा प्रसाद उर्फ पप्पू प्रसाद मद्देशिया को आरा मील एवं लकड़ी गोदाम संचालन हेतु अनु‌ज्ञपति प्राप्त नहीं है. ये अवैध रूप से लकड़ी का भण्डारण एवं आरा मिल का संचालन कर रहे थे. पूर्व में भी उनके विरुद्ध वनों के क्षेत्र पदाधिकारी सीवान वन प्रक्षेत्र सीवान ‌द्वारा वन वाद सं०- CII-07/2019 को दिनांक 21 जनवरी 2019 को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां वाद दायर किया गया था. मैरवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत सिंह चौहान ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर विभिन्न एंगल से मामले की जांच की जा रही है, संबंधित विभाग से इसकी जानकारी ली जाएगी. इसके बाद जैसा होगा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. (सेंट्रल डेस्क).

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