सीतामढ़ी : डीएम ने चार जनवरी से शिक्षण संस्थानों के खोलने को लेकर सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक-प्राचार्य के साथ की बैठक
सीतामढ़ी में बुधवार को जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने विद्यालयों/ उच्च शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग संस्थानों को खोलने के संबंध दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया है. जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कोविड-19 के कारण बंद विद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थान एवं कोचिंग संस्थानों को खोलने के संबंध में जिले के सभी सरकारी / गैर सरकारी निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापको के साथ समाहरणालय परिचर्चा भवन में बैठक का आयोजित की गई.
बैठक में प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में आगामी चार जनवरी (सोमवार) से जिले के सभी सरकारी/ निजी विद्यालयों के नौवीं से 12 वीं कक्षाओं तथा सभी महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के कक्षाओं एवं सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्देश ज़िला पदाधिकारी द्वारा दिया गया है. जिसमें प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन रहे तथा शेष 50 प्रतिशत की उपस्थिति दूसरे दिन रहे.
शिक्षकों को संक्रमण के रोकथाम हेतु प्रशिक्षण शिक्षा विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाएगा जिसका अनुश्रवण सिविल सर्जन के द्वारा किया जाएगा. सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को दो-दो मास्क का वितरण जीविका के माध्यम से प्रधानाध्यापक द्वारा दिया जाएगा। विद्यालय /उच्च शिक्षण संस्थान /कोचिंग संस्थान एवं उनके छात्रावास को खोलने के पूर्व भी दिशा निर्देश दिया गया. शिक्षण संस्थान/ विद्यालय कैंपस एवम् सभी भवन के कक्षाओं फर्नीचर, उपकरण ,स्टेशनरी, भंडारकक्ष, पानी टंकी, किचेन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई एवं वीसंक्रमित कराया जाना है साथ ही डिजिटल थर्मोमीटर, सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाय.
संस्थान विद्यालय के परिवहन व्यवस्था आरंभ किए जाने के पूर्व वाहन को सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित करेंगे. उच्च शैक्षणिक संस्थान/ विद्यालय/ कोचिंग संस्थान में बैठने की व्यवस्था को लेकर भी जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है. विद्यार्थियों के बीच कम से कम छः फीट की दूरी के साथ बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. शैक्षणिक संस्थान/ विद्यालय/ कोचिंग संस्थान के प्रवेश एवं निकास द्वार को भी विभिन्न वर्गों के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने एवं जाने के लिए भी चिन्हित करेंगे. शैक्षणिक संस्थान/ विद्यालय के वर्ग कक्ष/ बाहरी नोटिस बोर्ड /दीवाल आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने / सेनेटाइजेशन/हाथ सफाई/यत्र – तत्र थूक फेंकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन भी परिसर में सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया.
साथ ही शैक्षणिक संस्थान विद्यालय या उसके नजदीक स्थल पर स्वास्थ्य परीक्षण/ नर्स /डॉक्टर /काउंसेलर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. जो छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपलब्ध रहेंगे एवम् संस्थान/ विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों के नियमित स्वास्थ्य की जांच की भी व्यवस्था करेंगे. बैठक में उप विकास आयुक्त तरनजोत सिंह, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे. (किशन कुमार ठाकुर की रिपोर्ट).
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