पटना उच्च न्यायलय ने बिहार सरकार के फैसले को रखा बरकार,15 लाख के ठेके में SC-ST को 50 प्रतिशत आरक्षण को बताया सही
पटना उच्च न्यायलय ने राज्य सरकार के 15 लाख रुपये से कम के सरकारी ठेकों में एसटी-एससी वर्ग को पचास प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को सही ठराया है.गुरुवार को अपने निर्णय में उच्च न्यायलय ने बिहार सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया.
हाई कोर्ट में दायर याचिकाकर्त्ता सपना सिंह की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया.हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ सही हकदारों को मिले और इस योजना में इन श्रेणियों के क्रिमी लेयर को शामिल नहीं किया जाये.मालुम हो कि बिहार सरकार ने एक निर्णय लेकर पन्द्रह लाख रुपये से कम के सरकारी ठेकों में एससी-एसटी वर्ग को पचास फीसदी आरक्षण देना तय किया था.राज्य सरकार के इस आदेश को सपना सिंह ने पटना उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर चुनौती दी थी लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी.
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