मोतिहारी : एयरफोर्स अधिकारी हत्याकांड में तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
मोतिहारी/पूर्वी चंपारण || भारतीय वायुसेना के अधिकारी आदित्य कुमार उर्फ आलोक तिवारी की हुई निर्मम हत्या के मामले में पूर्वी चंपारण के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 22, श्रीमती रेशमा वर्मा ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
न्यायाधीश श्रीमती रेशमा वर्मा के न्यायालय में चल रहे सेशन ट्रायल संख्या 466/2022 राज्य बनाम चन्देश्वर मुखिया व अन्य में तीन आरोपी चन्देश्वर मुखिया, मुन्ना मुखिया एवं शम्भु मुखिया के मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. न्यायालय ने अभियुक्तों के उपर दस हजार का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड की राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में सजायफ्ता अभियुक्तों को एक साल की सजा अलग से भुगतनी होगी.
07 जनवरी 2022 को हुई थी एयरफोर्स अधिकारी की हत्या
बता दें कि 7 जनवरी 2022 को सात नामजद अभियुक्तों क्रमश: चन्देश्वर मुखिया, सब्बी मुखिया, मुन्ना मुखिया, शम्भु मुखिया, उपेंद्र मुखिया, इंदल मुखिया एवं ब्रजेश मुखिया तथा 20-25 अज्ञात आपराधिक लोगों ने एक साथ मिलकर संग्रामपुर थाना क्षेत्र के घुसियार बाजार के नहर के समीप सरसों लगी खेत में अवकाश पर घर आए तिवारी टोला निवासी व भारतीय वायु सेना के जूनियर वारंट ऑफिसर की हत्या कर दी थी. उपरोक्त सभी अभियुक्तों पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत मृतक के पिता सेवानिवृत शिक्षक चन्देश्वर तिवारी के आवेदन पर संग्रामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. उक्त थाना कांड के आलोक में सेशन ट्रायल संख्या 466/2022 में सात स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा साक्ष्य दिया गया था. वहीं चिकित्सक अतहर हुसैन तथा अनुसंधानकर्ता रामाकांत उपाध्याय, संजय प्रसाद एवं लोक अभियोजक साधु शरण सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा. अभियोजन पक्ष के तरफ से जिले के विद्वान अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दूबे ने मजबूत दलीलें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. जबकि अभियुक्तों की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अंशुल एवं स्थानीय अधिवक्ता राकेश कुमार उर्फ राकेश कुमार सिंह ने अपनी दलीलें रखी थी. इस मामले में कुल सात अभियुक्तों में से उपरोक्त तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं दो अन्य आरोपी सब्बी मुखिया और ब्रजेश मुखिया काराधीन हैं तथा इंदल मुखिया एवं उपेंद्र मुखिया अभी तक फरार चल रहे हैं. वहीं मृतक के आश्रितों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से आर्थिक सहायता के लिए न्यायालय द्वारा अलग से पत्र भेजा गया है.
मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था, बोले एयरफोर्स अधिकारी के पिता
एयरफोर्स अधिकारी हत्याकांड में मोतिहारी कोर्ट द्वारा तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर मृतक अधिकारी आदित्य कुमार उर्फ आलोक तिवारी के पिता व सेवानिवृत शिक्षक चंदेश्वर तिवारी ने संतोष व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि अब तो मुझे मेरा इकलौता पुत्र नहीं मिल सकता. लेकिन, कोर्ट ने अभियुक्तों को जो निर्मम हत्या के मामले में जो सजा सुनाई है उससे न्यायालय पर मेरे परिवार का भरोसा काफी बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा था. आलोक तिवारी ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में फरार दो अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने एवं शेष अभियुक्तों को अविलंब सजा दिलाने की मांग विद्वान न्यायाधीश से की है. (मधुरेश प्रियदर्शी की रिपोर्ट).
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