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कैमूर : नाबालिग छात्रा का स्कूल से अपहरण कर बलात्कार करने के आरोप में युवक को 20 वर्ष की कारावास और 50 हजार रुपया का जुर्माना

कैमूर में भभुआ सिविल कोर्ट के पास्को कोर्ट के न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और बलात्कार के आरोपी राम निवास राम को 20 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. घटना चांद थाना क्षेत्र में एक साल पहले घटी थी.

बताया जाता है कि नाबालिग छात्रा स्कूल में नामांकन के लिए अपने दादा के साथ गई थी. जब दादा उसे बाजार में बिठाकर बैंक से पैसे निकालने गए तो युवक राम निवास राम वहां पहुंचा और बोला कि तुम्हारे दादा बैंक में बुलाए है और उसे ऑटो में जबरन बैठकर मोहनिया लेकर चला गया. जहां उसके साथ बलात्कार किया. घटना के बाद छात्रा किसी तरह अपने घर पहुंची, जहां अपने परिजनों ने सारी घटना बताई. उसके बाद परिजनों ने उसे लेकर भभुआ महिला थाना पहुंच कर प्राथमिकी दर्ज कराई तो तत्काल पुलिस ने आरोपी को चांद बाजार से गिरफ्तार किया.

वहीं भभुआ कोर्ट के सरकारी वकील शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि एक साल पहले भभुआ महिला थाने में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमे नाबालिग छात्रा को स्कूल में नामंकन के दौरान उसे अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया. आरोपी को पुलिस ने चांद बाजार से गिरफ्तार किया. आरोपी एक वर्ष तीन माह से भभुआ मंडल कारा में बंद है. आज भभुआ सिविल कोर्ट के पास्को के न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने फैसला सुनाते हुए 20 वर्ष की कारावास और 50 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है. (प्रमोद कुमार की रिपोर्ट).

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