कैमूर : कोरोना को लेकर डीएम ने जिलावासियों एवं व्यवसायियों से की अपील
कैमूर में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कैमूर जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने सोमवार को जिलावासियों एवं व्यवसायियों से सरकार द्वारा जारी किये गए गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करने की अपील की.
डीएम ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन में कहा गया है कि 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे वहीं, इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी. हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा और पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेन्मेंट जोन बनाया जाएगा. साथ ही 15 मई तक सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे. रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. हालांकि बस, हवाई जा जहाज ट्रेन यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालन रात्रि 9 बजे तक ही होगा. पूर्व में सभी दुकानों को सायं 7:00 बजे बंद करने का निर्देश था नए गाइडलाइन के अनुसार अब सभी दुकाने सायं 6:00 बजे बंद होंगी और सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगा. यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा. वहीं दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी. श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी.
वहीं मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी. इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा कि भीड़ भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा. नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाया जा सकता है. आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी. इसके साथ ही मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी,
होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी, सभी धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रहेंगे, बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी.
जिलाधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी पीएचसी प्रभारी एवं सभी थानाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है. (विशाल कुमार की रिपोर्ट).
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