कैमूर : महिला की हत्या के मामले में एक हीं परिवार के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 50- 50 हजार रुपए का लगा जुर्माना
कैमूर/भभुआ || जिले के व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम अजीत कुमार मिश्रा के अदालत ने एक महिला के हत्या के मामले में एक हीं परिवार के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ हीं सभी अभियुक्तों पर 50 – 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना नहीं देने पर छः महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
बता दें कि सूचक महेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय विक्रम सिंह ग्राम दुमुरका थाना थाना अधौरा जिला कैमूर भभुआ ने 16 जुलाई 2024 को अधौरा थाना के दरोगा के सामने अपना बयान दिया कि मैने 15 जुलाई सन 2022 को हम चारों भाईयों को बराबर-बराबर का हिस्सा बांटने का सलाह दिया गया था, जिस पर हम चारों भाई सहमत थे. लेकिन16 जुलाई 2022 को समय छः बजे सुबह हमारे घर पर अभियुक्त राजेंद्र सिंह, ललित सिंह, धर्मेंद्र सिंह, बबलू सिंह एवं चुन्नू सिंह उर्फ सोनू सिंह सभी ग्राम दुमुरका हमारे घर में घुसकर एक राय होकर लाठी डंडा से सभी लोग से मारपीट करने लगे, हमारे घर के दरवाजा को बंद कर हम लोगों को पकड़ लिए और हमारी बेटी पुष्पा देवी, दामाद गंगा सिंह, मेरी पत्नी शांति देवी तथा मुझे चारों लोगों को घर में बांधकर पूरी तरह से लाठी से पिटाई किया था. हल्ला होने पर गांव के ग्रामीण लोगों को आने पर लोग भाग गए. सूचना पर अधौरा थाना की पुलिस हमारे घर पर आई और हम चारों लोगों को घायल अवस्था में प्राथमिक की स्वास्थ्य केंद्र अधौरा ले गई तथा गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल भभभुआ ले जाया गया, जहां पर ज्यादा चोट लगने के कारण मेरी पत्नी शांति देवी का सदर अस्पताल भभुआ में इलाज के दौरान निधन हो गया तथा हम एवं मेरी बेटी तथा मेरे दामाद घायल थे.
इसी मामले में एक हीं परिवार के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, इस केस में 11 गांव की गवाही हुई तथा 10 जुलाई 2024 को अभियुक्त का बयान हुआ था. दिनांक 28 सितंबर 2024 को न्यायालय एडीजे प्रथम अजीत कुमार मिश्रा की अदालत में पांचों अभीयुक्तों को दोषी पाया था. इस मामले में 20 जुलाई 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि 9 महीने के अंदर में इस केस का निष्पादन करें. इस केस में दो वर्ष दो महीना 16 दिन में फैसला आया है. सरकार की तरफ से अपर लोग अभियोजक वीरेंद्र प्रसाद सिंह एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता घनश्याम कुमार ने अपना पक्ष रखा. जहां दिनांक 30 सितंबर 2024 को न्यायालय ने जमीनी विवाद में पांच अभियुक्तों को हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. (विशाल कुमार की रिपोर्ट).
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