विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास,हजारीबाग एडीजे-9 की अदालत का फैसला
महाराजगंज के पूर्व सांसद और राजद नेता प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग की एक अदालत ने मंगलवार को राजद विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई.सीवान के दुसरे बाहुबली माने जाने वाले प्रभुनाथ सिंह के अलावें इस मामले में उनके भाई और भतीजा को भी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
हजारीबाग व्यवहार न्यायलय के एडीजे नवम सुरेन्द्र शर्मा की अदालत ने इसके पहले प्रभुनाथ सिंह,उबके छोटे भाई दीनानाथ सिंह व रितेश सिंह को मामले में दोषी करार दिया था और मंगलवार को सजा मुक़र्रर किये जाने की तिथि रखी थी.दोषी करार दिए जाने के बाद से ही प्रभुनाथ सिंह को पुलिस ने छपरा से गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया था.जहाँ सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें कोर्ट नहीं लाया गया और वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही कोर्ट में उनकी पेशी कराई गयी.
मामले में गिरफ्तार किये जाने के बाद से प्रभुनाथ सिंह लगातार शांत चल रहे थे.सोमवार को हजारीबाग जेल में उन्होंने भोजन भी नहीं किया और अपने वार्ड टहल कर रात काटी.10 बजे कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान भी प्रभुनाथ खामोश ही रहे.
गौरतलब है कि 22 वर्ष पहले ०३ जुलाई 1995 को राजद विधायक अशोक सिंह की उनके पटना स्थित सरकारी आवास पर बम मारकर हत्या कर दी गयी थी. अशोक सिंह की विधवा चांदनी सिंह द्वारा इस मामले में प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई-भतीजा को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज कराया गया था. मंगलवार को सजा सुनाये जाने के बाद प्रभुनाथ सिंह के पारिवारिक सूत्रों ने सजा के खिलाफ उपरी अदालत में जाने के संकेत दिए.
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