बेतिया में भाजपा विधायक रामचंद्र साहनी के विरुद्ध कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
अंजलि वर्मा
बेतिया में पूर्व मंत्री व पूर्वी चम्पारण के सुगौली से भाजपा विधायक रामचंद्र साहनी के विरूद्ध बेतिया न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने गुरूवार को एक अम्मले में गवाही में अनुपस्थित होने पर उनके विरूद्ध जारी किया है.
घटना के सम्बन्ध में अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि 1997 मे रामचंद्र साहनी बेतिया के राज इंटर कालेज मे प्रधानाध्यपक के पद पर कार्यरत थे. इसी दौरान 9 सितम्बर 1997 को बेतिया के किला मुहल्ला निवासी व राज इंटर कालेज के छात्र प्रशांत कुमार उर्फ पप्पु को पप्रार्थना के समय स्कूल के सहपाठी छात्रो ने जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया था. जिसे घायल हाल मे उठाकर प्रचार्य के कक्ष मे ले जाया गया. इस मामले मे प्रशांत कुमार की ओर से एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इससे संबंधित आरोपियो के विरूद्ध पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल करते हुए गवाह के रूप मे रामचंद्र साहनी का नाम भी दर्ज किया था. इसी मामले की सुनवाई न्यायालय मे शुरू हो चुकी है लेकिन, न्यायालय द्वारा लगातार कई बार नोटिस व सम्मन देने के बाद भी रामचंद्र साहनी न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद यह वारंट जारी किया गया है.
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