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हत्या मामले में पूर्व मुखिया सह लोजपा नेता समेत छ: दोषी करार, छ: सितम्बर को सुनाई जाएगी सजा

नूर आलम 
बेगूसराय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी की अदालत ने गुरूवार को हत्या के एक मामले में मटिहानी ग्राम पंचायत-1 के पूर्व मुखिया अरविंद सिंह समेत छ: लोगों को दोषी करार दिया है. वहीं अगले महीने छ: सितम्बर को सजा की तिथि निर्धारित की है.

सभी आरोपियों पर पर आरोप है कि 4 मई 2006 को शाम सवा पांच बजे मटिहानी थाना निवासी महेश्वर यादव का पुत्र राकेश कुमार उर्फ संतोष क्रिकेट मैच खेलने माली टोला सिहमा गया और मैच का समापन के बाद सभी आरोपित ने एके-47 राइफल सहित अन्य घातक हथियार से लैस होकर राकेश कुमार की हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी मृतक फंटुश के पिता सुचक महेश्वर यादव ने मटिहानी थाना कांड संख्या 33/2006 के तहत सभी आरोपित को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था

वहीं गुरूवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले में पूर्व मुखिया और लोजपा नेता अरविन्द सिंह सहित आरोपित बमबम सिंह, राम पूजन सिंह, अश्विनी सिंह, मुकुंद सिंह, राजीव सिंह को अंतर्गत धारा 302, 149, 120 बी भारतीय दंड विधान एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तारीख मुकर्रर की. सभी आरोपियों को हत्या में दोषी पाते ही न्यायालय ने सभी आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सय्यद मोहम्मद मंसूर आलम ने सात गवाहों की गवाही करायी।

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