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बेगूसराय : कोरोना के रोकथाम के लिए रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लगी निषेधाज्ञा

बेगूसराय जिले में फैलते कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए डीएम ने रात्रि 10 से सुबह पांच बजे तक के लिए निषेधाज्ञा लगा दी है.

गुरुवार को जिला सूचना जनसंपर्क की ओर से जारी विज्ञप्ति में डीएम अरविन्द कुमार वर्मा ने कहा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश संख्या-40-3-2020- डीएम-1(ए) 29 जून, के माध्यम से एक जुलाई से 31 जुलाई तक कोविड-19 संक्रमण को रोकने हेतु शर्तों के साथ अनलॉक-2 के के लिए कुछ निर्देश आये हैं. इस संदर्भ में दिए गए आदेश के आलोक में गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत आदेश के तहत डीएम व्दारा जिले में कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम नियंत्रण के उद्देश्य से अनलॉक-2 के संदर्भ में आदेश निर्गत किए हैं. जिले में कन्टेन्मेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सभी शॉपिंग मॉल/दुकानों/सार्वजनिक वाहनों (बस/टैक्सी/ऑटो) में परिचालन कर्मियों/चालकों एवं ग्राहकों/सवारियों द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है तथा सबंधित प्रतिष्ठान/वाहन के मालिकों एवं कर्मियों/चालकों के लिए आवश्यक होगा कि वे बिना मास्क वालों को प्रवेश वर्जित रखना सुनिश्चित करें. जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं ओपी अध्यक्ष को उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु निदेशित किया है.

वहीं जिले में कोविड-19 की अद्यतन स्थिति के संबंध में जानकारी देते हुए डीएम अरविन्द कुमार वर्मा ने बताया कि जिले के चार और व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. नए प्रभावित व्यक्तियों में सदर प्रखंड के तीन एवं नावकोठी प्रखंड के एक व्यक्ति शामिल हैं. सभी नए प्रभावितों के संबंध में निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत कार्य किया जा रहा है. उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले शतों का अवश्य अनुपालन करें. उन्होंने लोगों से मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का अनुपालन करने तथा कोरोना वायरस के लक्षण मिलने पर तत्काल स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारी को सूचित करने की अपील की है. (पिंकल कुमार की रिपोर्ट).

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