पाकुड़ : सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले में होपना सोरेन को आजीवन कारावास की सजा
मक़सूद आलम
पाकुड़ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सत्रवाद संख्या 67/2013, हिरणपुर थाना कांड संख्या 24/2012 एवं जीआर संख्या 117/12 के मुख्य अभियुक्त हिरणपुर थाना क्षेत्र के बागसीसा गांव निवासी होपना सोरेन को भादवि की धारा 452/341/323/302,376(2)(G) एवं 34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उल्लेखनीय है कि होपना सोरेन के सगे भाई शिवधन मुर्मू पूर्व से ही सजा काट रहा है.
क्या है मामला….
हिरणपुर थाना के बागसीसा गांव की 30 वर्षीय पीड़ित महिला ने हिरणपुर थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि जब मैं पांच फरवरी 2012 को घर में अकेली थी और मेरे पति काम करने के लिए पश्चिम बंगाल के बर्दवान गए हुए थे. उस दौरान घर मे अकेला देखकर गांव के ही दो सगे भाई शिवधन सोरेन एवं होपना सोरेन घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म किया. हो हल्ला करने पर दोनों भाई दुष्कर्म के बाद भाग गए. इसके बाद गांव वालों ने नाजुक स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी. पुलिस ने 2016 को ही शिवधन मुर्मू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि फरार होपना को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया था. अदालत ने गवाहों को सुनने के बाद होपना सोरेन को अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जगत नारायण उपाध्यय एवं अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शिवेंद्र सिंह ने पैरवी की.
किन धाराओं में कितनी मिली सजा…
एडीजे वन की अदालत ने अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई है. भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास व एक हजार जुर्माना, 376(2)(G) में 10 वर्ष की सजा जिसमें एक हजार रुपये जुर्माना जबकि 452 में पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया है.राशि जमा नही करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.
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