जमशेदपुर : चर्चित खेमलता हत्त्या कांड में आरोपी भतीजा को आजीवन कारावास
अभिजीत अधर्जी
जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के तानसा रोड निवासी टाटा-स्टील कर्मी कार्तिक राम की पत्नी खेमलता देवी की वर्ष 2016 की 28 जून को हुई हत्या मामले में दोषी और मृतका के भतीजे बिनय कुमार उर्फ बीनू को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नही देने पर कोर्ट ने छह महीने की कारावास की सजा भी सुनाई है. दोनों सजाए साथ-साथ चलेगी. एक साल 329 दिन बाद आए न्यायालय के इस फैसले के बाद हत्यारा बिनय को जेल भेज दिया गया है. इस मामले में न्यायालय में कुल 11 गवाही हुई.
बता दें कि शहर की यह चर्चित घटना 28 जून 2016 की है. कदमा तानसा रोड स्थित क्वार्टर न. 80 में बिनय ने खेमलता देवी से रेप करने के बाद चाक़ू मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस के लिए इस मामले का उद्भेदन करना बड़ी चुनौती थी. पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से अनुशंधान शुरू किया. डीएनए जांच रिपोर्ट और मृतका के मिले मोबाइल फोन के कारण बिनय दोषी पाया गया. पुलिस ने उसके घर से खेमलता देवी का मोबाइल बरामद किया था. बिनय की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बेल्डीह गोल्फ मैदान से उसका खून से सना जीन्स पैंट बरामद किया था. पुलिस ने मृतका के सीमेन, बिनय की पैंट पर लगे खून और विनय का डीएनए जांच के लिए एफएसएल भेजा.
मजबूत साक्ष्य के आधार पर इस मामले के दोषी बिनय कुमार को एडीजे-13 प्रभाकर कुमार की अदालत ने आइपीसी की धारा 302 और 201 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. इसकी जानकारी सहायक लोक अभियोजक ने दी.
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