जमशेदपुर : अरुण नामता हत्याकांड में आरोपी सतनाम सिंह उर्फ गोल्डी को आजीवन कारावास
अभिजीत अधर्जी
जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र के जेम्को स्थित आजाद बस्ती में वर्ष 2014 की 21 जून को हुए अरुण नामता हत्याकांड में न्यायालय ने दोषी सतनाम सिंह उर्फ गोल्डी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नही देने पर अतिरिक्त छह माह की कारावास की सजा भी सुनाई है.
मंगलवार को एडीजे- 5 श्रीसुभाष की अदालत ने गोल्डी को आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा और 2 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाया. वहीं जुर्माना नही देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
बता दें कि मामले में कुल 16 लोगों की गवाही हुई. सभी गवाहों ने केस का समर्थन किया. फिलहाल सजायाफ्ता सतनाम सिंह उर्फ गोल्डी रांची जेल में बंद है. उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत पेशी के दौरान सजा सुनाई गई. मामले के अपर लोक अभियोजक ने न्यायालय में हुई सजा की सुनवाई की जानकारी देते हुए कहा कि मृतक अरुण नामता की पत्नी ने इस मामले में टेल्को थाना में सतनाम और उसके पिता जागीर एवं अंगरक्षक तरुण और प्रीति जायसवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था. पुलिस ने सतनाम और प्रीति के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया था. जबकि अन्य अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा था. न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर सतनाम को दोषी पाया था. वहीं प्रीति जायसवाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था.
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