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चाईबासा : विस चुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर एसडीओ ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक

संतोष वर्मा

चाईबासा में राज्य में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के अनुपालन और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराने को लेकर एसडीओ स्मृृता कुमारी ने अनुमंडल कार्यालय के सभागार में सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की.

एसडीओ स्मृृता कुमारी ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधी से ऐसा कोई कार्य नहीं करने की अपील की जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो. एसडीओ ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में सभी की सहभागिता आवश्यक है. इस दौरान सी-विजिल की जानकारी दी गई. साथ ही आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई की बात कही. उपस्थित प्रतिनिधी को आचार संहिता की बिंदुवार जानकारी देते हुए बताया कि पूरे अनुमंडल क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दिया गया है.

एसडीओ ने बताया कि पूरे अनुमंडल क्षेत्र में किसी प्रकार के घातक हथियार, अग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है. यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी एवं कर्तव्य में तैनात पुलिस बल सहित नेपालियों द्वारा खुखरी धारण तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने पर लागू नहीं होगा. वहीं सरकारी, अर्धसरकारी व स्थानीय संस्था यथा महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय तथा बुनियादी विद्यालय एवं किसी भी आम भूमि पर किसी प्रकार का आम सभा का आयोजन करने तथा पूरे अनुमंडल क्षेत्र में जुलूस निकालने पर मनाही की जाती है. यह निषेधाज्ञा शव यात्रा, शादी, मांगलिक कार्य पर लागू नहीं होगा. सभा एवं जुलूस निकालने हेतु अधोहस्ताक्षरी की अनुमति अवश्य होगी. संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है. यह शर्त मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगी परंतु मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या धार्मिक स्थलों से किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा.

वहीं किसी सार्वजनिक सरकारी संपत्ति या किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति पर लिखना, पोस्टर, पंपलेट साटना, झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना, तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध किया गया है. किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो. वहीं मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, संप्रदायिक भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा. किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन में ऐसे पहलुओं का आलोचना नहीं किया जाना है जिसका संबंध उसके साथ जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाया जाना है जिसकी सत्यता प्रमाणित न हो. उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना है जो चुनाव कानून के अंतर्गत अपराध हो. ऐसे कोई पोस्टर, पंपलेट या परिपत्र निकालना प्रकाशन का नाम और पता न हो तो वह धारा 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा.

एसडीओ ने बताया कि मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा एवं जुलूस का आयोजन करना वर्जित रहेगा. किसी भी मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का परितोषिक देना भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. मतदान केन्द्रों के सौ मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संचयन करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा.

मौके पर अंचल अधिकारी तृप्ती विजया कुजुर, एएसआई सोमाय टुडु, सोनाराम सिंकु, अमोद साव, हरिश तांती, अजित कुंकल, चंचल यादव, महताब आलम, चन्द्रमोहन सिंकु, लक्ष्मीनारायण गागराई आदि उपस्थित थे.

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