चाईबासा : शहर की ट्रैफिक व्यवस्था एवं शहर में नो एंट्री की समीक्षा
संतोष वर्मा
चाईबासा जिले में बढ़ते सड़क हादसों पर कैसे काबु पाया जाय, इसे लेकर शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में चाईबासा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था एवं शहर में नो-एंट्री से संबंधित समीक्षा कोपर मंडली सभागार में आयोजित की गई. इसमें मुख्य रूप से उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम चाईबासा अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक पश्चिम सिंहभूम चाईबासा चंदन कुमार झा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चाईबासा, जिला परिवहन पदाधिकारी पश्चिम सिंहभूम चाईबासा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर चाईबासा तीनों जिलों के चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य तथा ट्रक एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए.
बता दें कि इस बैठक में प्रमुख रूप से चाईबासा शहर के ट्रैफिक व्यवस्था एवं शहर में नो एंट्री से संबंध में समीक्षा की गई. ट्रक एवं टेलर एसोसिएशन जमशेदपुर द्वारा अनुरोध किया गया था कि नोवामुंडी से टाटा की ओर जाने वाले भारी वाहनों को नो एंट्री में रोक दिया जाता है जबकि यह सभी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करती हैं. अनावश्यक नो एंट्री में रोग रोके जाने के कारण उन्हें भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है. उक्त के आलोक में गहन समीक्षा करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. नोवामुंडी से हाता, टाटा की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों को अनुमंडल पदाधिकारी सदर चाईबासा के हस्ताक्षर से निर्गत विशेष प्रकार के पास देकर टाटा की ओर रवाना कराया जाएगा, यह वाहन नए समाहरणालय भवन के पास से होकर ताम्बो चौक से होते हुए बाईपास से हाता, टाटा की ओर जाएगी. यह सभी वाहनों को विद्यालय/ कॉलेज के समय को देखते हुए 30 सेकंड के अंतराल पर रवाना किया जाएगा तथा ये वाहने इस सड़क से जहाँ विद्यालय अस्पताल आदि अवस्थित हो परिवहन नियम के अंतर्गत कम से कम स्पीड से गुजरेगी.
अनुमंडल पदाधिकारी सदर चाईबासा सह जिला परिवहन पदाधिकारी पश्चिम सिंहभूम चाईबासा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर चाईबासा उक्त सिस्टम को दिनांक 06.06.2019 तक लागू करना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही गीतिलिपि एवं बाईपास छोर पर विशेष शेड फोर्स की व्यवस्था ट्रैफिक सुविधा साइने आदि भी सुनिश्चित करेंगे. सिस्टम का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों से मोटर वाहन अधिनियम के तहत अधिक से अधिक जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया गया है. उसके अलावा या भी निर्णय लिया गया कि नो-एंट्री की अवधि में किसी भी हाल में भारी वाहनों का शहर में प्रवेश नहीं होगा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अनुरोध के आलोक में शहर में सिर्फ खाली गाड़ियों को विद्यालय के समय को देखते हुए बाहर जाने की अनुमति के लिए एक घंटे की अवधि तय की जाएगी. वहीं चाईबासा शहर के लिए बाईपास सड़क के निर्माण के संबंध में भी समीक्षा की गई.
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