सीवान : विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जिला उपभोक्ता फोरम में संगोष्ठी आयोजित
अभिषेक श्रीवास्तव
सीवान में गुरूवार को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर जिला उपभोक्ता फोरम न्यायलय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह ने किया.
गोष्ठी में उपभोक्ता फोरम के सदस्य रामजी सिंह ने उपस्थित लोगों काे बताया की उपभोक्ताओं को अपने अधिकार के प्रति सचेत रहना होगा. ग्राहक का यह अधिकार बनता है की कोई भी वस्तु खरीदने के पहले उसके गुणवत्ता की जांच कर के और उचित मूल्य देने के बाद रसीद के साथ ही वस्तु लेना चाहिए. वहीं महिला सदस्या रामावती देवी ने अपने सम्बोधन में कहा की इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी करते समय उसके वारंटी, गारंटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए. विक्रेता द्वारा सेवा में किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर उपभोक्ता फोरम में वाद के लिए लाया जाना चाहिए. वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन राजू ने बताया की खाद्य सामग्री में मिलावट काफी घातक है जिसके लिए विक्रेता दण्ड के भागी होगें. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता फोरम में किसी भी प्रकार के वाद दायर करने के लिए अधिवक्ताओं की जरुरत नही होती है. कोई भी पीड़ित चाहे ताे वे स्वतंत्र रुप से वाद दायर कर सकता है.
इस अवसर पर अधिवक्ता नागेन्द्र प्रसाद राय, वन्दना सिंह, राघवेन्द्र, संतोष कुमार पांडेय, डॉ रवि शंकर भगत, मूंगा लाल, हरीलाल राय, सुजीत कुमार, जुल्फीकार अली, सौरभ कुमार, सोहन राम सुहाना, राजीव कुमार, गौतम, अशोक कुमार राय, मो युसूफ, अर्जुन मिश्रा, राकेश कुमार, रामानन्द चौधरी, रत्नेश प्रसाद सिंह, ओमप्रकाश मिश्रा, बिनोद सिंह व बच्चा सिंह आदि मौजूद रहें.
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