सीवान : प्लास्टिक के थैले पर प्रतिबंध, जागरूकता को लेकर नगर परिषद ने बांटे कपड़े के झोले
अभिषेक श्रीवास्तव
प्लास्टिक पर्यावरण के लिए अत्यंत ही घातक और हानिकारक है. हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी सहित देश के 19 राज्यों के बाद कल यानी 23 दिसम्बर से बिहार में भी प्लास्टिक के थैले पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा.
बता दें कि प्लास्टिक के थैले पर प्रतिबंध को लेकर सीवान में नगर परिषद द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसके तहत शनिवार को नगर परिषद ने स्कूली बच्चों के बीच कपड़े से बने झोले का वितरण कर लोगों से प्लास्टिक के थैले के बजाए कपड़े के झोले का प्रयोग करने की अपील की. कार्यक्रम में खुद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने कपड़े के बने झोले का वितरण किया.
इस दौरान नगर परिषद के कर्मी प्लास्टिक के थैले पर प्रतिबंध और प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में लिखी होर्डिंग्स बोर्ड लिए खड़े रहें. हालांकि नप कर्मी प्लास्टिक के थैले पर प्रतिबंध और उसके नुकसान के प्रति जागरूकता के लिए जिस होर्डिंग्स बोर्ड को लेकर खड़े हुये वह खुद प्लास्टिक के फ्लैक्स से बनी हुई थी.
गौरतलब है कि 23 दिसम्बर के बाद से राज्य में हर प्रकार के प्लास्टिक के कैरी बैग के इस्तेमाल और प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा. इस संबंध में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक केवल प्लास्टिक के कैरी बैग को ही प्रतिबंधित किया गया है. जिसका उलंघन किये जाने पर आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है. प्लास्टिक के थैले को बेचने वाले पर दो हजार रुपये और उसका इस्तेमाल करने वाले पर 100 रुपया जुर्माना लगेगा. वहीं बायो वेस्ट के संग्रहण और भंडारण में प्रयोग होने वाले 50 माइक्रोन से अधिक के कैरी बैग, खाद्य एवं अन्य पदार्थो की पैकेजिंग और दूध, पानी व पौधे उगाने के इस्तेमाल में आने वाले बैग इस प्रतिबंध से मुक्त हैं.
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