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सीवान : हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास, दो आरोपी फरार

अभिषेक श्रीवास्तव

सीवान में मंगलवार को एक सेशन जज अवधेश कुमार दुबे की अदालत ने हत्या के एक मामले में नामजद चार आरोपियो में से दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ हीं दोनो पर 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड का आदेश भी दिया. वहीं दो आरोपी दोषी पाए जाने के बाद फरार हो गए जिसके कारण उन्हें बाद में सजा सुनाई जाएगी.

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दरौली थाने के गड़वार गांव में 29 अप्रैल 2010 को दिन एक बजे फसल चराने को लेकर हुए पट्टीदारी के एक विवाद में सुरेंद्र चौबे के चचेरे भाई नारायण चौबे की हत्या गोली मारकर उसी गांव के जितेंद्र चौबे व तत्कालीन मुखिया मोगल राम तथा बबलू राजभर एवं मुकेश गोंड ने कर दी थी.

न्यायालय ने विचारणोप्रान्त सभी नामजद आरोपियो को भादवी की धारा 302 और 149 के अंतर्गत हत्या का दोषी करार दिया और सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को हत्यारोपी जितेंद्र चौबे एवं तत्कालीन मुखिया मोगल राम को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये का अर्थदण्ड के भुगतान का आदेश दिया. वहीं अर्थदण्ड का भुगतान नही करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया. साथ हीं न्यायालय ने मोगल राम को भादवि की धारा 427 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 3 साल की सजा एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड का आदेश दिया है. अर्थदण्ड का भुगतान नही करने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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