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सीवान : चर्चित दिलीप यादव हत्याकांड में कुख्यात चंदन सिंह को उम्र कैद

अभिषेक श्रीवास्तव

सीवान में सोमवार को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने चर्चित दिलीप यादव हत्याकांड में सजा का इअलन करते हुए कुख्यात चंदन सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद भादवि की धरा दफा 302 के तहत उम्र कैद और 25 हजार रूपये की अर्थ दंड, धारा 307 में 10 साल की सजा व 10 हजार अर्थ दंड के साथ साथ आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा व 427 में तीन माह की सजा किया है. सभी सजाए साथ साथ चलेंगी वहीं अर्थ दंड नही देने पर अतिरिक्त छ: माह की और सजा काटनी होगी.

बता दें कि दरौंदा थाना क्षेत्र के डीबी गांव के हरेंद्र यादव ने अपने हीं गांव के चंदन सिंह व अमरजीत सिंह तथा अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. उसने अपने बयान में कहा था कि 28 जून 2014 को रात्रि 9.30 बजे दरवाजे पर बैठे थे कि दो बाइक पर सवार चार अपराधी अपने हाथ में स्वचालित हथियार लेकर आए. जिनमे शामिल चंदन सिंह व अमरजीत सिंह कहा कि भाजपा के नेता बनते हो इसका परिणाम बूरा होगा और अपराधियों ने आंधाधूंध फायरिंग कर दिया. जिससे दिलीप यादव, रमेश यादव और हरेंद्र यादव जख्मी हो गए. वहीं दिलीप यादव की  सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

इस मामले में गवाह रामाधार महतो, श्रीनिवास उपाध्याय, सियाराम यादव, रमेश यादव, कविंद्र कुमार यादव ने घटना का समर्थन नही किया है. वहीं चश्मदीद गवाह सुनिता कुमारी ने घटना का समर्थन की है और अनुसंधानकर्ता अमित कुमार व डॉ मुकेश कुमार ने भी घटना का समर्थन किया है. साथ ही कुख्यात चंदन सिंह पर घटना के सूचक हरेंद्र यादव व अजय यादव की हत्या के मामले में साजिश कर्ता की भूमिका है. यह दोनों हत्या पिछले साल सात फरवरी को उस समय अपराधियों ने की थी. जब दोनों भाई विधान पार्षद शिवप्रसन्न यादव से मिलने के लिए जा रहे थे कि हड़साटाली गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी

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