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सीवान : हत्या के मामले चार आरोपी दोषी करार, 2 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

अभिषेक श्रीवास्तव

सीवान में मंगलवार को एक सेशन अदालत ने हत्या के एक मामले मैच आरोपियों को दोषी करार दिया. वहीं मामले में सजा सुनाने के लिए दो अप्रैल की तिथि निर्धारित की.

बताया जाता है कि मंगलवार को सीवान एडीजे तीन मनोज कुमार ने हत्या के एक मामले मे चार आरोपियो को हत्या का दोषी करार दिया जबकि एक आरोपित को  साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले में दो अप्रैल 2018 को सजा सुनाई जाएगी. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दरौंदा थाने के रामगढ़ गांव में 11 अप्रैल 93 को सुबह 7 बजे एक भूमि विवाद में उसी  गांव के उमाशंकर सिंह, प्रभु सिंह, नंदकिशोर सिंह एवम गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाने के कृष्णकांत सिंह तथा तारकेश्वर सिंह ने कमल सिंह के पुत्र भोला सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी.

इस घटना को लेकर  दरौंदा थाने में उपरोक्त पांचो के विरुद्ध मृतक के पिता भोला सिंह ने नामजद प्रथमिकी दर्ज कराई. न्यायालय ने विचारनोपरांत उमाशंकर सिंह, प्रभु सिंह, नंदकिशोर सिंह एवम कृष्णकांत सिंह को हत्या का दोषी पाया तथा एक आरोपी तारकेश्वर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बड़ी करने का आदेश दिया है.

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