सीवान : दुर्गा पूजा और रावण वध कार्यक्रम को लेकर डीएम ने की बैठक, दिए कई निर्देश
अभिषेक श्रीवास्तव
सीवान में मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी सुश्री रंजीता द्वारा आगामी दशहरा पर्व में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की गई. इसमें सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष उपस्थित रहें.
जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों से विधि व्यवस्था के संबंध में बारी-बारी से सुरक्षा संबंधी जानकारी हासिल की गई एवं अधिकारियों से दशहरा पर्व को शांति एवं पूर्वक संपन्न कराने को लेकर सख्त निर्देश दिया गया कि सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. डीएम ने निर्देश दिया कि पूजा समितियों को हर हाल में लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, सभी पूजा समितियों में अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था करनी होगी, पूजा पंडाल में विद्युत कनेक्शन लेने होंगे, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष पूजा समितियों के साथ बैठक करना सुनिश्चित करेंगे, पूजा कमेटी द्वारा प्रशासन के जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा, प्रत्येक घटना की सूचना कंट्रोल रूम को और जिला प्रशासन को दी जानी होगी एवं संपूर्ण जिले में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, अतएव किसी प्रकार का ऐसा गाना नहीं बजाना होगा जो कि राजनीति से प्रेरित हो और एक दूसरे पर आक्षेप लगाने वाला हो. इसके अलावें रेल पटरी के नजदीक पूजा पंडालों पर विशेष सतर्कता बरती जाए.
वहीं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष देख लेंगे कि सभी पूजा पंडालों में उपद्रवी गतिविधि पर नजर रखने हेतु सीसीटीवी लगाया गया है कि नहीं. उन्होंने कहा कि मेला के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा. इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है. उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि परंपरागत को छोड़कर अन्य पूजा पंडालो का मूर्ति विसर्जन लाइसेंस में निर्धारित तिथि को ही हो.
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रावण वध कार्यक्रम को लेकर समिति बैठक कर ले, क्योंकि रावण वध के समय भीड़ एकत्रित होती है. ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही से भगदड़ की स्थिति पैदा हो सकती है. इसलिए पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम, एग्जिट, एंट्री, लाइट, दण्डाधिकारी और फोर्स की प्रतिनियुक्ति आवश्यकतानुसार की जाए तथा फोर्स मजिस्ट्रेट तब तक अपनी जगह ना छोड़े जब तक कि भीड़ डिस्पेंस ना हो जाए. इसके अलावा उन्होंने सिविल सर्जन को पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस की व्यवस्था करने, अग्निशमन अधिकारी को अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने और विद्युत कार्यपालक अभियंता को जुलूस के दौरान बिजली काटने जुलूस के और जर्जर तारों को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया.
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