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सीवान : 65 साल की उम्र तक शिक्षा विभाग में सेवा दे सकेंगे संविदा कर्मी

चमन श्रीवास्तव

सीवान में शिक्षा विभाग में संविदा पर बहाल नियोजित अधिकारियों व कर्मियों के लिए अच्छी खबर है. नए नियम के अनुसार अब संविदा पर बहाल सभी कार्मिकों की सेवा 60 साल की आयु, योजना अवधि, नियमित नियुक्ति होने तक या इन तीनों में से जो भी पहले हो, तक ली जा सकेगी. इसके साथ ही बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रबंधन संरचनान्तर्गत सभी स्तर के संविदा अब 65 साल की उम्र तक अपनी सेवा दे सकेंगे. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपी) के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है.

बता दें कि पत्रांकित आदेश में संविदा कर्मियों के स्वास्थ्य, सत्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के आधार पर 65 साल की आयु तक सेवा विस्तार की बातें अंकित है. आदेश के अनुसार बीईपी में संविदा पर नियोजित पदाधिकारियों व कर्मियों का हर तीन साल पर अवधि विस्तार के नविनीकरण करने की जरुरत नहीं पड़ेगी. हालांकि इनके नियुक्ति पत्र में अंकित अन्य सेवाशर्त पहले की ही तरह रहेंगे. संबंधित कार्मिकों का आकस्मिक अवकाश सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 12 दिन, जबकि सप्ताह में छह दिन कार्यदिवस होने पर साल में 16 दिन होगा. दो बच्चों तक संबंधितों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा. बीईपी कर्मियों के सेवा अवधि में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को एकमुश्त चार लाख रूपये की अनुग्रह अनुदान देने की अनुशंसा की गई है.

गौरतलब है कि पहले कर्मी की मृत्यु होने के पश्चात अधिकतम एकमुश्त 10 माह के मासिक मानदेय के समतुल्य की राशि देने का प्रावधान था. जिसे उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के बाद व्यापक बदलाव किया गया है.

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