सीवान : चाचा की हत्या के आरोप में भतीजा को आजीवन कारावास की सजा
अभिषेक श्रीवास्तव
सीवान की एक सेशन अदालत ने मंगलवार को अपने ही चाचा की हत्या के एक मामले में नामजद आरोपी भतीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड के भुगतान का भी आदेश दिया.
बता दें कि सीवान के नवतन थाने के सिसवां गाँव में पांच जनवरी 2014 को जमीनी विवाद को लेकर भतीजा विजय कुमार मिश्र उर्फ पप्पू ने अपने ही चाचा ओम प्रकाश मिश्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना को लेकर नवतन थाने में मृतक की पत्नी विद्यवती देवी ने विजय कुमार मिश्र के विरुद्ध नामजद प्रथमिकी दर्ज करायी थी. जो कि सीवान एडीजे चार मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चल रहा था. तमाम गवाहों और सबूतों के मद्दे नजर अदालत ने आरोपी भतीजा को हत्या का दोषी ठहराया था और फिर मंगलवार को सजा की तिथि निर्धारित की थी. जिसके बाद मंगलवार को अदालत ने उसे उक्त सजा सुनाया.
गौरतलब है कि अदालत ने अपने आदेश मे पीडित के तीन नाबालिक बच्चों को भी बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक मदद दिलाने का आदेश दिया है.
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