पटना : नाबालिग से रेप मामले में नवादा विधायक राजबल्लभ यादव सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
प्रणय राज / सन्नी भगत
नाबालिग से रेप मामले में राजद के निलंबित नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव को पॉस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा उनपर 50 हजार रूपये का आर्थिक दंड भी किया गया है.
पटना के व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने राजबल्लभ को नाबालिग लड़की से रेप मामलें में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. इस मामलें में विधायक के अलावे सुलेखा देवी, राधा देवी नामक महिला को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं तीन अन्य दोषियों को 10- 10 साल की सजा सुनाई गई है.
बता दें कि दोनों पक्षों की करीब चार महीने तक गवाही चली. अभियोजन की ओर से 22 और बचाव पक्ष की ओर से 15 गवाहों ने गवाही दी थी. जिसके बाद 15 दिसंबर को पटना सिविल कोर्ट परिसर में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में विशेष जज परशुराम यादव ने पीड़िता पक्ष और आरोपियों के वकीलों की दलील सुनने के बाद इस मामले में सभी को दोषी करार दिया गया था.
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