मुंगेर : चर्चित प्रधानाध्यापिका संगीता घोष हत्याकांड में भाई और भाभी को आजीवन कारावास
अमृतेश सिन्हा
मुंगेर में जमालपुर थाना के केशवपुर बांग्ला अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका चर्चित संगीता घोष हत्याकांड में दोषी पाए गए भाभी माला घोष एवं भाई प्रवीण उसको एडीजे द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा 302 बाई 34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
विदित हो कि 13 जून 2017 को शाम के समय जब संगीता बोस अपने घर पर घरेलू काम में व्यस्त थी, उसी समय उसके भाई प्रवीन घोष एवं उसकी पत्नी माला घोष ने जमीनी विवाद में उनके ऊपर किरासन तेल छिड़क कर आग लगा दी थी. इस घटना में जख्मी संगीता घोष ने अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस को अपना इकबालिया बयान दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी.
इसको लेकर जमालपुर थाना में कांड संख्या 90 2217 दर्ज किया गया था. जबकि इसकी सत्र बाद संख्या 317 इस मामले में में ट्रायल के दौरान तीन गवाहों ने दोषी करार दिए गए माला बुक एवं प्रवीण घोष के विरुद्ध गवाही दी थी. पुलिस को दिए अपने बयान में संगीता घोष ने कहा था कि शाम में वह अपने कमरे में बिस्तर समेट रही थी तभी उनकी भाभी माला बोस एवं भाई सुबह उनके कमरे में आया और माला बोस ने उनके शरीर पर केरोसिन तेल छिड़क दिया. वहीं सुबीर घोष ने माचिस की तीली जलाकर उनके शरीर पर फेंक दिया जिससे वह बुरी तरह झुलस गई थी. उन्होंने कहा था कि उनके चीख पुकार के बाद उनके मामा सती भरत सेन और भाई सुजीत घोष आए तथा उन्हें जमालपुर पीएचसी में भर्ती कराया.
उसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील योगेंद्र मंडल एवं बचाव पक्ष की ओर से रंजीत सिन्हा ने बस में भाग लिया.
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