बेतिया : पांच वर्ष पूर्व हुयी हत्या के मामले में चार को उम्र कैद की सजा
अंजलि वर्मा
बेतिया में जमीनी विवाद को लेकर पांच वर्ष पूर्व हुई एक हत्या के मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने बुधवार को चार आरोपितो को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई. साथ ही सभी अभियुक्तों पर 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया.
बता दें कि सजा प्राप्त आरोपी शिवराम और महेंद्र राम जगदीशपुर थाना के दक्षिणी जमुनिया टोला के रहनेवाले है. वहीं सुनील राम भानाचक मझौलिया का निवासी है जबकि संतोष राम गोपालपुर थाने के झखरा गांव का रहने वाला है. अपर लोक अभियोजक भरतजी ने बताया कि 12 फरवरी 2012 को जमुनिया टोला का नगीना राम का भाई सीताराम राम बाजार से घर लौट रहा था. इसी दौरान आरोपितो ने मिलकर सीताराम राम की जघन्य हत्या कर दी थी. उस समय खोजने पर भी मृतक का सिर नही मिला था. केवल उसका नदी के किनारे धड़ मिला था.
घटना के बारे में बताया जाता है कि नगीना राम एवं उसी गांव के ग्रामीण अयोध्या ठाकुर के बीच भूमि विवाद चल रहा था. घटना के दिन दिन में मुखिया और सरपंच द्वारा पंचायत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया था. वहीं देर शाम 12 फरवरी को हीं सीताराम राम की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक के भाई नगीना राम ने जगदीशपुर थाने में 17 नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें से मात्र चार के विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप पत्र समर्पित किया था. इस मामले कीसुनवाई आंरभ की गयी. न्यायालय ने मामले की सुनवाई पुरी करते हुए चारो आरोपी शिवराम, महेंद्र राम, सुनील राम तथा संतोष राम को दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी.
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