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कैमूर : पांच साल पहले हुई हत्या मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 25-25 हजार रुपए का लगा अर्थदंड

कैमूर/भभुआ || जिले से बड़ी खबर है, जहां भूमि विवाद में चाकू से गोद-गोद कर हत्या मामले में दो लोगो को भभुआ सिविल कोर्ट के एडीजे-10 डॉ अरुण तिवारी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ हीं दोनों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

बता दें कि मामला नुआंव थाना के नुआंव बाजार का है, जहां वर्ष 2020 में घटना घटित हुई थी. बताया जाता है कि मृतक प्रेमचंद जयसवाल ने अपने पड़ोसी से 18 डिसिमिल जमीन लिखवाया था, उसके बाद से लगातार विवाद चल रहता था. रात को उनके धान लगे हुये खेत मे पड़ोसी द्वारा कूड़ा करकट फेका जा रहा था, जिसका विरोध किया तो मुरली जयसवाल, कृष्णा जयसवाल और दिनेश जयसवाल से विवाद हो गया. जिसके बाद प्रेम चंद जयसवाल पर चाकू से हमला किया गया. उन्हें बचाने पहुंचे परिजनों पर भी हमला किया गया, जिसमें पांच लोग घायल हो गए. वहीं मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में इलाज के दौरान प्रेमचंद जयसवाल की मृत्यु हो गई जबकि चार लोगो को बनारस रेफर किया गया.

सरकारी वकील राम नारायण राम ने बताया कि मृतक जब अपने धान के खेत घूमने दस बजे रात को गए तो देखा कि पड़ोसी उनके खेत मे कूड़ा डाल रहा है, जिसका विरोध किया तो चाकू से हमला किया गया. बीच-बचाव करने चार लोग और पहुंचे तो उन पर भी चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया. घायल प्रेमचंद जयसवाल की इलाज मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में मौत हो गई और घायल चार लोगों को बनारस रेफर किया गया. नुआंव थाना में वर्ष 2020 में यह घटना हुई थी, जिसमें आज एडीजे-10 डॉ अरुण तिवारी की अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई. वहीं मृतक के पुत्र अखिलेश जयसवाल ने बताया कि पड़ोसी रामजी साह मेरे पिता को 18 डिसिमिल जमीन लिखी थी, जिसको लेकर विवाद चल रहा था. पांच साल बाद कोर्ट का फैसला आया, जिसका हमलोग स्वागत करते है. (विशाल कुमार की रिपोर्ट).

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