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सीवान : ऑनर किलिंग के मामले में अभियुक्त को उम्र कैद की सजा

अभिषेक श्रीवास्तव

सीवान में मंगलवार को हत्या के एक मामले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सेकेण्ड सरोज कुमार की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. करीब साढ़े दस वर्ष पहले हुयी ऑनर किलिंग की घटना में युवती के पिता ने अपने पडोसी युवक की हत्या कर शव को रेल लाइन किनारे फेंक दिया था.

बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के नई किला काली मंदिर निवासी प्रदीप कुमार साह के छोटे भाई उमेश कुमार की हत्या कर शव को सीवान रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के पास फेंक दिया गया था. मृतक के भाई प्रदीप कुमार साह ने 15 जनवरी 2007 को शव की पहचान करते हुए सीवान रेल थाना कांड संख्या 1 /2007 के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. सूचक और उसके परिजनो ने अपनी गवाही में बताया कि उमेश कुमार का अपने ही मोहल्ले के निवासी लक्ष्मण चौधरी की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. साथ ही दोनों परिवारों के बीच से नाले को लेकर विवाद भी था. हत्या के तीन दिन पूर्व उमेश कुमार को लक्ष्मण चौधरी के साथ देखा भी गया था. जिसके बाद से उमेश लापता हो गया था.

अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक से मिली जानकारी के मुताबिक, मामले में सभी प्रस्तुत साक्ष्यों पर गौर करने और सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए एकमात्र अभियुक्त लक्ष्मण चौधरी को उम्र कैद की सजा दी है. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमरेंद्र सिंह ने बहस की.

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