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बेगूसराय : गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को 10 साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना

नूर आलम

बेगूसराय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित की अदालत ने सोमवार को गांजा तस्करी मामले के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर पश्चिम बंगाल राज्य के न्यू जलपाईगुड़ी व कूच बिहार निवासी कमल राय व बीरेन बर्मन को एनडीपीएस की धारा 20 मे दोषी पाकर 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों को एक-एक लाख अर्थ दंड की भी सजा सुनाई.

वहीं इस मामले के एक अन्य आरोपी नयागांव थाना के योगी सिंह उर्फ योगेन्दर सिह को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई है. आरोपित पर आरोप है कि 17 अक्टूबर 2014 को बेगूसराय में अवस्थित चांद बाबू लाइन होटल के सामने एनएच 31 के किनारे सुजुकी मारुति 800 गाड़ी नंबर डब्लूबी74एसी-0329 के मालिक व ड्राइवर से 21 पैकेट गांजा पॉलिथीन में बंद, जो कुल 104 किलो था के साथ पकड़े गए.

इस गांजा की बरामदगी तत्कालीन बलिया थाना के पुअनि सूचक रतेश कुमार रतन ने बरामद की थी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बलिया थाना कांड संख्या 378/2014 के तहत दर्ज कराई थी.

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