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कैमूर : गैंग रेप के दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 वर्ष की सजा

कैमूर में नाबालिक से गैंग रेप मामले में दो आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा हुई है. साथ हीं 20 हजार का अर्थदण्ड भी लगा है, वहीं अर्थदण्ड नहीं देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास की सजा भभुआ कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पास्को एडीजे-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुनाई है.

बता दें कि 2020 में चांद थाना के बड़हरिया में घटना हुई थी. जब पीड़ित आपमे खेत पर परिवार के लोगो का खाना लेकर जा रही थी तभी गांव के दो युवकों ने जबरन झाड़ी में ले जाकर गैंग रेप किया. उसके बाद पीड़िता अपने परिवार के लोगो से सारी घटना बताई तब परिजनों ने महिला थाना में मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. बीच मे हाई कोर्ट से बेल मिला पर केस में गवाही हुई तो दोनों आरोपियों की फिर गिरफ्तारी हुई.

सोमवार को कोर्ट का फैसला आया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई. वहीं बचाव पक्ष के वकील ने गैंग रेप को भूमि विवाद बताते हुए हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही. (प्रमोद कुमार की रिपोर्ट).

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