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युवती पर तेज़ाब फेंकने वाले चार मनचलों को 10-10 साल की सजा,सीवान एडीजे 2 की अदालत का फैसला

सीवान के चर्चित तबस्सुम तेज़ाब कांड में मंगलवार को सीवान व्यवहार न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए मामले के चार आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई.बता दें कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हरिहांस गांव में 26 सितंबर 2012 को ट्यूशन पढने जा रही स्कूली छात्रा तुबा तबस्सुम पर गांव के ही चार मनचले युवकों ने तेजाब फेंक दिया था जिससे तुबा तबस्सुम बुरी तरह से झुलस कर  घायल हो गई थी.मामले में पीड़िता और हरिहांस गांव के मोहम्मद आरिफ अशरफ की बेटी तुबा तबस्सूम के बयान पर गांव के ही मनीष कुमार, आरिफ इरशाद, गुलाम शाहिद व मोहम्मद दानिश को आरोपी बनाया गया था. जिसमे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुये चारों आरोपीयो को गिरफ्तार कर लिया था.सीवान व्यवहार न्यायालय में पांच वर्षों तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को एडीजे ( द्वितीय) अवधेश कुमार दूबे की अदालत ने चारों अभियुक्तो को पुरे मामले में दोषी पाते हुए दस-दस वर्षों के कारावास की सजा सुनाई साथ ही चारों आरोपियों पर पचास-पचास हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया.अर्थदंड की पचास फीसदी राशि पीड़िता को दी जाएगी. पुरे मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी रविन्द्र शर्मा व अधिवक्ता विरेन्द्र सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से ललन सिंह व नवेंदु शेखर दीपक ने बहस में भाग लिया.वहीं पीड़िता के परिजनों ने अदालत के इस फैसले पर अपनी संतुष्टि जताते हुए ख़ुशी जाहिर की.

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