सीवान : उपभोक्ता आयोग में मनाया गया विश्व उपभोक्ता दिवस
सीवान में बुधवार को उपभोक्ता आयोग में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, इसकी अध्यक्षता आयोग के सदस्य आलोक कुमार सिन्हा ने की.
बता दें कि 15 मार्च को पूरे विश्व में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है. इस अवसर पर आलोक कुमार सिन्हा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस दिवस को मनाने का एकमात्र उद्देश्य उपभोक्ताओं की शक्ति अधिकार तथा सभी के लिए सुरक्षित और स्थाई बाजार की वकालत करना है. उन्होंने आगे कहा की उपभोक्ताओं को विक्रेताओं के अनैतिक व्यापार पद्धति तथा प्रतिबंधित व्यापार पद्धति से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का है, उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें और खरीदे गई समान का पक्का रसीद अवश्य प्राप्त करें. आकर्षक और भ्रामक विज्ञापनों से और शोषण किए जाने की स्थिति में उपभोक्ता आयोग में शिकायत अवश्य दर्ज करावे. उपभोक्ता आयोग के सचिव सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी समरेंद्र कुमार ने कहा की ई-कॉमर्स जो आज के दिन एक प्रचलित व्यवसाय मॉडल है इसमें उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है. सचिव ने बताया की वर्तमान परिपेक्ष में उपभोक्ता ई-कॉमर्स के माध्यम से हो रही धोखाधड़ी से बहुत परेशान हैं. नए प्रावधानों के अनुसार ई-कॉमर्स विक्रेता किसी वस्तु या सेवा की गुणवत्ता या विशेषताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करेगी तथा वस्तुओं और सेवाओं के दोषपूर्ण अपूर्ण और नकली होने की स्थिति में विक्रेता उन्हें वापस लेने से इंकार नहीं करेगा। ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस विक्रेताओं द्वारा 48 घंटों के भीतर शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अंदर उसका निपटारा करना होगा.
वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन राजू ने बताया की उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सीधी बिक्री वाली संस्थाओं और सीधे विक्रेताओं दोनों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे सर्वप्रथम सही और पूरी जानकारी दें. उपभोक्ताओं के हित के लिए अब परिवाद या शिकायत ऑनलाइन भी दायर किया जा सकता है, जिसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होती है. अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने कहा की आवश्यकता इस बात की है कि उपभोक्ता जागरूक हो, अपने अधिकारों को जाने तथा किसी भी सामान की खरीदारी के पूर्व उसकी पूरी जानकारी रखें. वही अधिवक्ता सौरभ कुमार ने अपने विचार रखते हुए कहा की सरकार द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार ही सामानों की खरीद करें. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता आयोग में वाद दायर करना अत्यंत ही सरल है कोई भी पीड़ित या शोषित उपभोक्ता सीधे वाद दायर कर सकता है. ग्राहक पंचायत के जिला संगठन मंत्री सह वरीय अधिवक्ता शिव नाथ सिंह ने लोगो को बताया कि सामान खरीदने के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसका वजन सही है. अर्जुन मिश्रा कार्यालय प्रभारी ने भी इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए.
इस अवसर पर अधिवक्ता उत्तम कुमार सिंह, कुमार राजीव रंजन समेत आयोग कर्मी राजीव गौतम, मोहम्मद यूसुफ, शुभावती देवी, मिथिलेश कुमार, कुणाल कुमार, आशा देवी, ललिता देवी, अजय कुमार व मोहम्मद इरफान समेत अनेक लोग उपस्थित थे. (अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट).
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