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नाबालिग से बलात्कार के आरोप में मस्जिद के इमाम को आठ साल की सजा

नूर आलम

बेगूसराय में कोर्ट ने नाबालिक लड़की से बलात्कार करने के एक मामले में आरोपी मस्जिद के इमाम को आठ साल की सजा सुनाई है. बखरी थाना क्षेत्र के मोहनपुर गाँव में घटी इस घटना में दो साल चार माह की सुनवाई के पश्चात् मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित की अदालत ने यह सजा सुनाई.

बताया जाता है कि 21 अप्रैल 2015 की मध्य रात्रि में बखरी थाना क्षेत्र के मोहनपुर गाँव की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर ले गए और मस्जिद के एक रूम में बंद कर दिया. जहां दो दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता लड़की ने 164 के तहत न्यायालय के समक्ष बयान में बताया कि मेरे गांव के मस्जिद के इमाम कासिम जया मुझे ले जाकर मस्जिद के एक कमरे में बंद कर दिया और दो दिनों तक मेरे साथ गलत काम किया. एक मई 2015 को पुलिस द्वारा मुझे मस्जिद से बरामद किया गया. घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने बखरी थाना में कांड संख्या 104/2015 के तहत दर्ज कराई थी. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी.

मामले में तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित की अदालत ने सहरसा जिला के सलखुआ थाना हरेबा निवासी मोहम्मद काशिफ जया को धारा 365 भादवि में दोषी पाकर 5 साल कारावास, 5000 रू अर्थदंड एवं पोक्सो की धारा 4 के तहत दोषी पाकर 8 साल कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने इस मामले में सात गवाहों की गवाही कराई.

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