सीवान : कोरोना काल में आर्थिक मदद के लिए अधिवक्ताओं को देना होगा शपथ-पत्र, बिहार राज्य बार कॉउंसिल ने मांगा आवेदन

सीवान में कोरोना काल मे लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे अधिवक्ताओं के लिए राहत देने वाली खबर है. बिहार राज्य बार कॉउंसिल ने जिले के अधिवक्ताओं से आवेदन की मांग की है, ताकि उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके.
बता दें कि कोरोना संक्रमण से लगे लॉकडाउन ने हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से प्रभावित किया है.अधिवक्ता समाज भी इससे अछूता नही है. विशेषकर नए अधिवक्ता इससे ज्यादा प्रभावित हैं.अधिवक्ताओ ने आर्थिक मदद के लिये राज्य बार कॉउंसिल से पत्राचार किया था. अधिवक्ताओ के आग्रह पर बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया तथा बिहार राज्य बार कॉउंसिल ने कई चरणों मे विचार विमर्श कर अधिवक्ताओ को आर्थिक मदद देने के संबंध में निर्णय लिया है. हालांकि अभी आर्थिक मदद की राशि तय नही हुई है. बिहार राज्य बार कॉउंसिल ने शर्तो के साथ 18 मई तक आवेदन आमंत्रित किया है. इस संदर्भ संघों के अध्यक्ष, सचिव व संयोजक विजिलेंस कमेटी तथा संघ के दो सदस्यों की एक समिति जांच कर 18 मई तक बिहार राज्य बार कॉउंसिल को आवेदन अग्रेषित करेगी.

विदित हो कि उक्त समिति को यह तय करना है कि कौन सा अधिवक्ता आर्थिक मदद पानी योग्य है अथवा नहीं. बिहार राज्य बार कॉउंसिल की एक समिति जो संघों से आवेदन प्राप्त कर 22 मई अथवा 22 मई के बाद जरूरतमंद अधिवक्ताओं के खाते में सहायता राशि स्थानांतरित करेगी. अधिवक्ताओ को निम्न शर्तो के अनुसार आर्थिक मदद दी जाएगी. लाभार्थी के खाते में 4 मार्च तक 50 हज़ार की राशि या दो लाख से ज्यादा फिक्स डिपाजिट से अधिक ना हो. किसी अन्यत्र माध्यम से लाभ नही लिया हो तथा लाभार्थी एपीपी, जीपी, न्यायमित्र अथवा बिहार राज्य बार कॉउंसिल का सदस्य नही हो. अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता का यह आवेदन शपथ पत्र के साथ देना होगा. जिला अधिवक्ता संघ के सचिव ने पुछे जाने पर बताया कि आर्थिक मदद की राशि बिहार राज्य बार कॉउंसिल द्वारा तय की जाएगी. (सेंट्रल डेस्क).
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