पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास
अभिषेक श्रीवास्तव
सीवान की एक अदालत ने सोमवार को दहेज़ हत्या के एक मामले में आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई. मामला दरौली थाना क्षेत्र के रामनगर गाँव का है जहाँ पिछले वर्ष दहेज लोभी पति ने अपनी पत्नी की निर्ममता पूर्वक हत्या कर डाली थी.
बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना के सरावे गाँव निवासी परमा राम ने अपनी पुत्री सुनीता की शादी वर्ष 2013 में दरौली थाना के रामनगर गांव निवासी मनोज राम के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंदिर में की थी. विवाह के कुछ दिन बाद ससुराल वाले सुनीता से दहेज़ की मांग करने लगे और इसको लेकर उसे बराबर प्रताड़ित किया जाने लगा. पति मनोज उससे अपने पिता से दो लाख रुपये लाने की मांग कर उसके साथ मारपीट भी करता. वहीं दहेज लोभी पति ने 24 जून 2016 को सुनीता की हत्या कर दी. जिसके बाद मृतका के पिता के बयान पर दरौली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
सीवान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत में यह मामला चल रहा था. जिसमे सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी पति मनोज राम को को दोषी ठराया और सोमवार को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी के तहत उसे उम्र कैद की सजा सुनाई. जिसके बाद उसे सीवान मंडल कारा भेज दिया गया.
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