बेगूसराय : डायन बता हत्या मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास
नूर आलम
बेगूसराय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकिशोर राय ने हत्या मामले के आरोपित नावकोठी थाना के रजाकपुर निवासी अलीजान मियां और सबीर आलम को अंतर्गत धारा 302,34 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई एवं धारा 201, 34 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर तीन साल सश्रम कारावास एवं एक हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई एवं डायन एक्ट की धारा 3, मे दोषी पाकर 3 माह कारावास एवं एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई.
वहीं धारा 4 में दोषी पाकर 6 माह कारावास एवं दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से कुल 14 गवाहो की गवाही कराई गई. जिसमें महत्वपूर्ण गवाह राजेंद्र महतो, शंभु महतो, डॉक्टर एके सिंह, रीना देवी, पूनम देवी, चंदन महतो, अरविन्द कुमार, कृष्ण नंदन महतो, मनोज महतो, ब्रजेश कुमार सिंह, शशी कुमार, मोहम्मद इसामूल एवं सूचक अमितेश कुमार की गवाही काफी महत्वपूर्ण रही.
बता दें कि आरोपित पर आरोप था कि 21 अक्टूबर 2015 को शाम 6ः00 बजे आरोपित अलीजान मियां की पत्नी हमीदा बीवी ग्रामीण सूचक अमितेश कुमार की मां यशोदा देवी को सब्जी का पैसा देने के बहाने बुलाकर ले गए. लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी. तब 22 अक्टूबर 2015 को सूचक आरोपित के पास मां के बारे में पूछने गया तो उसने कुछ नहीं बताया. घटना के 10 दिन पूर्व आरोपितों ने सूचक की मां यशोदा देवी को गाली गलौज करते हुए कहा था कि तुम डायन हो और मेरे पोते को ठीक करो नहीं तो जान से मार देंगे और इसी कारण सभी अभियुक्त एक साथ मिलकर सूचिका की मां यशोदा देवी की गला काटकर हत्या कर लाश को खेत में फेक दिया. जिस का सर धड़ से लगभग 50 मीटर दूर झाड़ी में फेंक दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने नावकोठी थाना कांड संख्या 132/2015 के तहत दर्ज कराई है.
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