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सीवान : लोस चुनाव 2019 के उम्मीदवारों को प्रचार के माध्यम से अपने आपराधिक इतिहास को करना होगा सार्वजनिक

अभिषेक श्रीवास्तव

https://youtu.be/fhZ5LhJBn1w

लोस चुनाव में अबकी बार उम्मीदवारों को मतदाताओं के समक्ष अपने चुनावी मुद्दों और प्राथमिकताओं के प्रचार के साथ-साथ अपने केवाईसी यानी नो योर कैंडिडेट का भी प्रचार करना होगा. इस KYC के माध्यम से अपराधिक चरित्र वाले उम्मीदवारों को जनता के समक्ष अपना अपराधिक इतिहास सर्वजनिक करना होगा.

बता दें कि चुनाव आयोग के नए नियम अनुसार 2019 में हो रहे इस लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों को अपने ऊपर आपराधिक मुकदमों की सारी जानकारी मतदाताओं को देनी होगी. इसके लिए चुनाव आयोग ने नया सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत उम्मीदवार अपने आपराधिक चरित्र की जानकारी स्वयं मतदाताओं को देंगे. इसके लिए उम्मीदवारों को अखबार, न्यूज़ चैनल, रेडियो आदि प्रेस-मीडिया के माध्यम से कम से कम तीन बार अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों की जानकारी को प्रकाशित कराना होगा.

सीवान की जिलाधिकारी सुश्री रंजीता ने सोमवार को लोकसभा चुनाव 2019 से संबंधित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि लोस चुनाव में पहले प्रत्याशी अपने ऊपर दर्ज मुकदमों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग को ही देते थे. लेकिन, अब उन्हें इस जानकारी को जनता के समक्ष मीडिया के माध्यम से खुद ही देनी होगी.

गौरतलब है कि अभी तक यह नियम केवल नगर निकाय के चुनाव में लागू थी. जिसके तहत नगर निकाय के चुनाव में प्रशासन द्वारा अपराधिक चरित्र वाले उम्मीदवारों के ऊपर दर्ज केस मुकदमो की सूची सार्वजनिक करते हुए जगह-जगह पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए जाते थे.

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