बाढ़ : बख्तियारपुर में जमीन के निबंधन के पूर्व हैं सीओ ने कर दिया दाखिल-खारिज, न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन मांगने पर मामले का हुआ खुलासा
ब्रजकिशोर ‘पिंकू’
https://youtu.be/ImQeC1sFDsg
बाढ़ में जमीन निबंधन से 2 वर्ष पूर्व हीं अंचलाधिकारी द्वारा उसकी दाखिल खारिज कर दिए जाने का मामला सामने आया है. मामला बख्तियारपुर प्रखंड के मोगलपुरा पंचायत का है, जहाँ पंचायत के मुखिया प्रेम प्रकाश द्वारा दायर केस से घटना का खुलासा हुआ है.
बता दें कि वाद संख्या-CWJC-12428/18 में प्रेम प्रकाश मुखिया मोगलपुरा पंचायत बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश रिकार्ड की मांग अंचलाधिकारी बख्तियारपुर से की गयी थी. जिसके उपरांत अंचलाधिकारी द्वारा न्यायालय को सही कागजात नहीं उपलब्ध कराया गया. और फिर अंचलाधिकारी के काउंटर एफिडेविट से घोटाले का पर्दाफास हुआ.
मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित प्रेम प्रकाश को अपनी ही 18 डिसमिल जमीन के लिए उच्च न्यायालय तक गुहार लगाने पड़े. पीड़ित के अनुसार अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों की संलिप्तता से करौता के खाता-11 के खसरा-222 एवं 223 का गलत एवं अनाधिकृत व्यक्ति से रजिस्ट्री वर्ष 2017 में कराया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस जमीन की बिक्री वर्ष 2017 में हुई है. उसका दाखिल खारिज वर्ष 2015 में ही कर दिया गया.
बताते चले कि जिन भू-समस्याओं के निपटारे हेतु अंचल के चक्कर लगाते लगाते रैयतों के जूते घिस जाते हैं वहाँ के काम से इस रफ्तार पर चौकना लाजमी है. मामला कुछ भी जमीन के इस कारोबार में तब से अब तक के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं. भले हीं अंचलाधिकारी कुछ भी सफाई दें लेकिन कर्मियों की संलिप्तता तो जाहिर होती ही है.
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