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बेगूसराय : प्राणघातक हमले के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

नूर आलम

बेगूसराय में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीवान अब्दुल अजीज खान ने प्राणघातक हमला मामले के दो आरोपित तेघड़ा थाना के दनियालपुर निवासी रौशन पाठक एवं बरौनी फ्लैग निवासी सुमन कुमार को धारा 307 भारतीय दंड विधान मे दोषी पाकर 10 साल सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सैय्यद मोहम्मद मंसूर आलम ने 6 गवाहों की गवाही कराई. न्यायालय के समक्ष सूचक दीपक राय, अनुसंधानकर्ता रविशंकर प्रसाद, गवाह रंजीत राय, अशोक साह, रिंकू देवी, डाक्टर धीरज शाडिल्य अपनी गवाही में घटना का पूर्ण रुप से समर्थन किया.

आरोपित पर आरोप है कि 2 नवंबर 2015 को 7ः30 बजे सुबह में अशोक साह चाय दुकान पास सुचक दीपक राय चाय पी रहा था, उसी समय रोशन पाठक 3 युवक के साथ मोटरसाइकिल पर आया और सूचक को चाय दुकान के बगल में बुलाने लगा. मगर सूचक को शक हुआ और वह वहां नहीं गया. तभी आरोपित ने पिस्तौल निकालकर सूचक पर गोली चलाने लगा जिससे सुचक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की प्राथमिकी तेघड़ा थाना के दनियालपुर निवासी सूचक दीपक राय ने तेघङा थाना कांड संख्या 327/2015 के तहत दर्ज कराई है.

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