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पोक्सो एक्ट में संसोधन के केंद्र सरकार के फैसले की देश भर में हो रही तारीफ

अभिषेक श्रीवास्तव

छोटी और मासूम बच्‍चियों के साथ हो रहे दुष्‍कर्म की घटना को लेकर शनिवार को केंद्र की ओर से बड़ा फैसला लिया गया. पीएम आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्‍ट) में संशोधन कर आरोपी को फांसी की सजा पर मुहर लगा दिया है. संशोधित कानून के तहत अब 16 और 12 साल से कम उम्र की बच्‍चियों के साथ दुष्‍कर्म मामले में दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी. कानून में संशोधन के लिए सरकार अध्‍यादेश लाएगी.

बता दें कि करीब तीन घंटे तक चली मीटिंग में मुख्तार अब्बास नकवी, उमा भारती और स्मृति ईरानी, पियूष गोयल, जे पी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित रहें. इस बैठक में पोक्सो एक्ट में संशोधन और अध्यादेश लाने पर मंथन किया गया. पोस्को एक्ट में संशोधन कर इस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप पर अधिकतम मौत की सजा करने पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई. बैठक में फ्युजिटिव अफेंडर्स बिल 2018 पर भी अध्यादेश के रूप में चर्चा की गई.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए सरकार ने बताया था कि वह पोक्सो एक्‍ट में संशोधन की तैयारी कर रही है. इस एक्‍ट में बदलाव के बाद 0-12 साल की बच्‍चियों के साथ रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान किया जा रहा है. मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल निर्धारित की गई है. केंद्र सरकार के इस फैसले का देश की जनता ने स्वागत किया है. पूरे देश मे लोग इस फैसले की सराहना और इसे वाजिब बता रहें हैं.

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